मतदान करने के लिए मतदाता पर्ची के साथ किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी : डीएम

मतदान करने के लिए मतदाता पर्ची के साथ किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी : डीएम




मतदाता पर्ची के साथ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 12 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ में मतदान केन्द्र पर पहुंचे। केवल पर्ची पर मतदाता को मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। ये बातें नालंदा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के सभागार मे नालंदा लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक के दौरान ।जिलाधिकारी ने कहा कि 19 मई की सुबह 7:00 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाना है और शाम 6:15 में मतदान खत्म हो जानी चाहिए। जबकि 6.45 बजे इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को करनी होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बूथों पर पेयजल, पंडाल की व्यवस्था, जेनरेटर बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स रहेगी।

इस बार फोर्स की कोई कमी नहीं होगी। डीएम ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर पोस्टर चिपकाकर वोटिग के दौरान पढ़ने वाले 12 डॉक्यूमेंट का उल्लेख अवश्य कराएं, जिससे वोटरों को सही जानकारी मिल सके। इस बार वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ,फोटो युक्त बैंक पासबुक ,पासपोर्ट ,पासबुक पेंशन, पासबुक मनरेगा कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ,आदि चीजें शामिल है। जबकि इस बार राशन कार्ड को दूर रखा गया है।उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदान केंद्र पर गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो तुरंत वरीय पदाधिकारियों को सूचना दें। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहे, छोटी-छोटी सी गलती को भी अनदेखी करने पर वह बड़ा रूप ले लेता है इसलिए आप लोग समझदारी से काम करें।

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